तेहरान, 19 जून।
होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों के लिए ईरान ने नए नियम लागू कर दिए हैं। अब इस अहम समुद्री मार्ग में प्रवेश करने वाले जहाजों को पूर्व अनुमति लेने के साथ आवश्यक दस्तावेज और बीमा संबंधी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब हाल ही में हुए समझौते के बाद इस जलमार्ग पर जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू हुई है।
ईरान की नवगठित पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इनका उद्देश्य समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षित और व्यवस्थित आवाजाही सुनिश्चित करना है। यह जलमार्ग वैश्विक तेल और एलएनजी व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।
अथॉरिटी के अनुसार, निर्धारित अवधि में केवल उन्हीं जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति मिलेगी, जो तय प्रक्रिया के तहत यात्रा स्वीकृति के लिए आवेदन करेंगे। इसके लिए जहाज संचालकों और मालिकों को मार्ग पर पहुंचने से कम से कम 48 घंटे पहले आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
नए नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जहाजों को अपनी यात्रा से संबंधित सभी आवश्यक जानकारियां पहले से उपलब्ध करानी होंगी, ताकि प्रवेश और निकासी के दौरान किसी प्रकार की देरी न हो। यात्रा की अनुमति मिलने से पहले आवश्यक परमिट और बीमा दस्तावेज भी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे।
अथॉरिटी ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी जहाज निर्धारित शिपिंग कॉरिडोर का ही उपयोग करेंगे। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों से जहाजों को दूर रखना है, जहां संघर्ष के बाद अब भी संभावित खतरे मौजूद हो सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों की जिम्मेदारी पूरी तरह उनके मालिकों और संचालकों की मानी जाएगी।















