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नगर पालिका अपडेट्स
07 Jul, 2026

भोपाल नगर निगम ने कोचिंग संचालकों को फायर सेफ्टी का पालन करने के निर्देश दिए

भोपाल में नगर निगम ने कोचिंग संचालकों और भवन मालिकों के साथ बैठक कर फायर सेफ्टी मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए तथा खामियां दूर नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।

भोपाल, 07 जुलाई।

लखनऊ में हुए कोचिंग हादसे के बाद भोपाल में फायर सेफ्टी व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम मुख्यालय में मंगलवार को कोचिंग संचालकों और हाईराइज भवन मालिकों की बैठक आयोजित कर स्पष्ट किया गया कि सुरक्षा मानकों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि खामियां दूर नहीं होने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में अपर आयुक्त तन्मय वशिष्ठ, उपायुक्त भुवन गुप्ता और फायर प्रभारी सौरभ पटेल मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस मामले में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। जिन संस्थानों में सुरक्षा संबंधी कमियां हैं, उन्हें निर्धारित समय में दूर करना होगा, अन्यथा उन्हें बंद करने की कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम अब तक आठ कोचिंग संस्थानों को सील कर चुका है। अधिकारियों ने बताया कि अगले 15 दिन से एक माह के भीतर सभी संस्थानों को आवश्यक सुधार पूरे करने होंगे। कई कोचिंग संस्थानों में फायर एग्जिट जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं का अभाव पाया गया है, जिससे आपात स्थिति में छात्रों की सुरक्षित निकासी प्रभावित हो सकती है।

अधिकारियों ने कहा कि एमपी नगर शहर का प्रमुख कोचिंग हब है, जहां कई संस्थान पुरानी इमारतों में संचालित हो रहे हैं। सभी संचालकों को अपना फायर प्लान तैयार कर जल्द जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद इंजीनियरों की टीम भवनों का निरीक्षण करेगी।

बैठक में स्पष्ट किया गया कि आवासीय भवनों में संचालित कोचिंग संस्थानों को सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करना होगा। यदि भवन निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है तो संस्थान को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करना होगा। छोटी कोचिंग के लिए फ्लोर-टू-फ्लोर कनेक्टिविटी की व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं होगा।

अधिकारियों ने संस्थानों के लिए कई फायर सेफ्टी मानकों का पालन अनिवार्य बताया। इनमें फिक्स फायर सिस्टम, न्यूनतम 10 हजार लीटर पानी की क्षमता, दो आपातकालीन निकास, ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम, नियमित मॉक ड्रिल, फायर उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण, वार्षिक फायर ऑडिट और इलेक्ट्रिक सेफ्टी सर्टिफिकेट शामिल हैं। साथ ही 300 से अधिक क्षमता वाले कोचिंग संस्थानों को अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में संचालकों से शपथ पत्र के माध्यम से यह भी बताने को कहा गया कि उनके संस्थान में कौन-कौन सी कमियां हैं और उन्हें किस समय सीमा में दूर किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि तय अवधि में सुधार होने पर राहत दी जा सकती है, लेकिन लापरवाही मिलने पर कार्रवाई तय होगी।

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