नई दिल्ली, 9 जुलाई।
FSSAI ने मादक पेय बनाने वाली कुछ कंपनियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा नियमों के कथित उल्लंघन का संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किए हैं। प्राधिकरण का कहना है कि प्रारंभिक जांच में कुछ मामलों में निर्धारित नियामकीय प्रावधानों का पालन नहीं किए जाने के संकेत मिले हैं, जिसके बाद संबंधित कंपनियों से जवाब मांगा गया है।
प्राधिकरण के अनुसार, कुछ निर्माताओं पर उत्पादों में अतिरिक्त फ्लेवर के इस्तेमाल और उम्र से जुड़े भ्रामक दावे करने के आरोप हैं। एफएसएसएआई का मानना है कि इस तरह के दावे खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमों के अनुरूप नहीं हैं। इसी आधार पर संबंधित खाद्य कारोबार संचालकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है और यह बताने के लिए कहा गया है कि उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई क्यों नहीं की जाए।
एफएसएसएआई ने दोहराया है कि सभी खाद्य कारोबार संचालकों के लिए निर्धारित गुणवत्ता मानकों और लेबलिंग नियमों का पालन करना अनिवार्य है। प्राधिकरण ने कहा कि खाद्य उत्पादों से जुड़े सभी दावे और जानकारी तय मानकों के अनुरूप होना आवश्यक है।
प्राधिकरण ने कहा कि उपभोक्ता हितों की सुरक्षा और खाद्य उत्पादों में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से नियामकीय प्रावधानों के पालन पर लगातार नजर रखी जा रही है। एफएसएसएआई के अनुसार, यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को भ्रामक दावों से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।















